कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी उपनाम मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
इसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में उन्होंने माफी मांगने से फिर इनकार किया।
राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय से अपनी सजा पर रोक लगाने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि वह दोषी नहीं हैं।
राहुल कहा, अपराध मामूली है, इसलिए सजा पर रोक लगाई जाए, ताकि वह लोकसभा की वर्तमान बैठकों और उसके बाद के सत्रों में हिस्सा ले सकें।
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