वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को सरल बनाने के लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 लागू की गयी है। इससे वस्तुओं आदि की खरीद के लिए 25 लाख तक आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से प्रशासी विभाग तथा 25 लाख से अधिक एक करोड़ तक वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग कर सकेगा।

वहीं, एक करोड़ से अधिक के मामले में वित्त विभाग और मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसी प्रकार स्थानीय औद्योगिक इकाई उद्यम को बढ़ावा देने के लिए निष्पादन सुरक्षा से छूट के साथ परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी में भी 50 प्रतिशत छूट दी गयी है।

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