सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता की मौत की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में पटना में 13 जुलाई को हुए लाठीचार्ज की घटना की सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट/उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अगुवाई में कमेटी गठित कर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी।
जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट संवैधानिक अदालतें होती हैं और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उनकी शक्तियां बहुत हैं।
शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि स्थानीय हाईकोर्ट होने के कारण अगर उन्हें (पटना हाईकोर्ट) को लगता है कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो वे सक्षम अधिकारियों के साथ मामले की जांच को एसआईटी गठित करने या खुद जांच पर निगरानी रख सकते हैं।
कोर्ट के इस रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने याचिकाकर्ता भूपेश नारायण को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
हमारे न्यूज़ चैनल की शक्ति और विश्वसनीयता के साथ, हमें आपके साथ आगे बढ़ने का गर्व होगा। अगर आप अपने व्यवसाय की गरिमा बढ़ाना और एक बड़े निर्माण में भागीदार बनना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ चैनल के स्पॉन्सरशिप अवसर आपके लिए उपयुक्त हैं।हमारे साथ सहयोग करके, आप अपने व्यवसाय के प्रतिष्ठा और बढ़ावा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ रिपोर्टर टीम नवीनतम और ताजगी की खबरों का प्रसारण करती है और हमारे दर्शकों की आंतरदृष्टि में बदलाव लाती है।
हमारी प्रमुखताओं में विश्वसनीयता, विविधता और भारतीय मान्यताओं के साथीकृत खबरें शामिल हैं। हमें गर्व होगा यदि आप हमारे साथ जुड़कर आपके व्यवसाय के विकास में मदद कर सकें।जल्दी से संपर्क करें और हमारे स्पॉन्सरशिप अवसर का लाभ उठाएं! एक प्रमुख न्यूज़ चैनल के रूप में, हम आपके साथ साझेदारी का इंतजार कर रहे हैं। संपर्क सूत्र 7903381260
