चारा घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद की सजा की अवधि बढ़ाने को लेकर सीबीआई की ओर से दाखिल याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

हालांकि सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 27 सितंबर की तारीख निर्धारित की।

मामला देवघर कोषागार से 89 लाख रुपये की अवैध निकासी (आरसी 64ए/96) से जुड़ा है।

सीबीआई की ओर से कहा गया है कि इस मामले में निचली अदालत ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है, जबकि इसी आरोप में अन्य दोषियों को सात साल तक की सजा सुनाई गई है।

दिल्ली स्थित कोर्ट में लालू मामले की सुनवाई 16 को

तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के कार्यकाल में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले की सुनवाई सीबीआई की नई दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में की गई। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 16 सितंबर को इसके लिए अगली तारीख निर्धारित की है।

पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस मामले में अनुपूरक चार्जशीट दायर करने की बात कही थी। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा था।

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