अब राज्य के जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया आसान हो गई है। राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालयों में ई निबंधन सेवा शुरू हो गई है। सोमवार को शेष बचे 50 निबंधन कार्यालयों में भी यह सेवा शुरू कर दी गई। इस व्यवस्था से अब जमीन-फ्लैट रजिस्ट्री कराने के साथ ही विवाह निबंधन आदि के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के अनुसार आवश्यक कागजात जमा करने के लिए निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा। लोग घर बैठे ही आसानी से सॉफ्टवेयर पर कागजात अपलोड कर सकते हैं। साथ ही रजिस्ट्री ऑफिस में अनावश्यक भीड़ भी नहीं लगेगी। विभाग के निबंधक उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने बताया कि छह चरणों में सभी निबंधन कार्यालय में ई निबंधन की सुविधा लागू हो गई है। जमीन और फ्लैट आदि निबंधन के लिए निर्धारित तिथि पर जाकर लोग एकरार कर लेंगे। यहां बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार सत्यता जांच के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रुकेगा। जमीन रजिस्ट्री होते ही तुरंत दस्तावेज भी मिल जाएगा।

पिछले साल अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू हुई थी ई निबंधन सुविधा

पिछले साल अक्टूबर से 15 जिलों के निबंधन कार्यालय में ई निबंधन की सुविधा की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अलग-अलग चरणों में अन्य निबंधन कार्यालय में इस सेवा की शुरुआत हुई। इस सुविधा के लागू होने से जमीन रजिस्ट्री कराने आने वाले लोगों के साथ ही निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों को सर्वर डाउन होने की समस्या से निजात मिल रही है। पहले निबंधन के लिए एक साथ लोग निबंधन कार्यालय आ जाते थे। इससे सर्वर डाउन होने की समस्या रहती थी।

किसी समय दे सकते हैं कागजात

जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री के लिए लोगों को विभाग के सॉफ्टवेयर www.enibadhan.bihar.gov.in पर जमीन रजिस्ट्री संबंधी कागजात अपनी सुविधानुसार किसी भी समय पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ई निबंधन की सुविधा 24 घंटे दी गई है। यहां से जमीन, फ्लैट या विवाह निबंधन के लिए निर्धारित कागजात अपलोड करने के बाद फाइनल रजिस्ट्री के लिए सुविधानुसार तिथि और समय ले सकते हैं।

सॉफ्टवेयर में जमीन की श्रेणी और शुल्क की जानकारी मिलेगी

इस सॉफ्टवेयर में लोगों को जमीन की श्रेणी और उस पर देय शुल्क की जानकारी मिलेगी। पक्षकारों के लिए ई-केवाईसी का प्रावधान है, जिससे संपत्ति विक्रेता का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा। नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से जमीन की खरीद बिक्री से संबंधित व्यक्ति को फोटो और फिंगर प्रिंट और एग्रीमेंट के लिए एक बार ही निबंधन कार्यालय आना है।

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