बिहार के बरहड़िया से राजद विधायक बच्चा पांडेय को स्थानीय अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
चेक बाउंस के मामले में चम्पावत के सिविल जज सीनियर डिवीजन ने यह आदेश जारी किया है।
राजद विधायक बिहार में मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड फर्म चलाते हैं।
विधायक की फर्म ने अल्मोड़ा (उत्तराखंड) के द्वाराहाट में वर्ष 2018 में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क निर्माण का ठेका लिया था।
चम्पावत निवासी धन सिंह ने बताया कि मैसर्स दरौली कंस्ट्रक्शन ने उन्हें सड़क की सुरक्षा दीवार और स्कबर बनाने का ठेका दिया।
काम पूरा होने पर बच्चा पांडेय ने नवंबर 2018 में 10-10 लाख रुपये के दो चेक दिए।
लेकिन दोनों ही बाउंस हो गए। इसी मामले में धन सिंह ने बच्चा पांडेय के खिलाफ 2019 में 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया।
कई वारंट के बाद भी फर्म और फर्म मालिक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।
दूसरी बार कोर्ट ने पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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