मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने साफ किया है कि शिक्षक नियुक्ति में देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी को ही मौका देना असंवैधानिक होगा।
इसलिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिहार के निवासी होने की शर्त हटा दी गई है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
आरक्षण सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
मुख्य सचिव ने सोमवार को पुराना सचिवालय के सभागार में बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा की जा रही शिक्षक नियुक्ति में बिहार राज्य के स्थायी निवासी की शर्त हटा दी गई है।
इस शर्त को रखना व्यावहारिक और कानूनन संभव भी नहीं है।
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