पटना । आपके घर की बिजली बकाया होने पर कट गई हो। आप बकाया राशि की किस्त बनवा लिए और पहली राशि कम से कम 30 जमा कर दिए तो बिजली का उपभोग कर सकते हैं। बिजली चोरी वाली कार्रवाई नहीं होगी। आपको नियमित उपभोक्ता मानते हुए बिल भुगतान के दिन से आरसी शुल्क और फिक्स चार्ज जोड़कर बिल दिया जाएगा।

बिजली कंपनी ने बगैर आरसी जमा किए पहली किस्त जमा कर उपभोग करनेवाले उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने से यह सुविधा बहाल की है। यह 31 मार्च तक के लिए प्रभावी रहेगा। यह जानकारी -महाप्रबंधक (राजस्व) अरविन्द कुमार ने दी।

वैसे बिजली बकाएदार जिनका लाइन डिस्कनेक्ट हो चुका है। वे बिना किसी भुगतान के बिजली उपभोग कर रहे हैं तो उन पर बिजली चोरी की कार्रवाई होगी। सभी सहायक विद्युत अभियंता और कनीय विद्युत अभियंताओं को इस मामले में कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

बीते साल दिसंबर में पेसू ने पटना में 32 हजार बिजली बकाएदारों की बिजली काटी। इसमें 24851 उपभोक्ता आरसी शुल्क जमा कर लाइन लिए और 7159 उपभोक्ता बगैर आरसी शुल्क के हैं। आरसी जमा नहीं करने वाले के परिसर की भी जांच होगी। बता दें कि आरसी शुल्क सिंगल फेज 118 रुपये व थ्री फेज 236 रुपये है।

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