भागलपुर जिले में आज यानी 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव व्यवहार न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन तय किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह तथा परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राज कुमार राजपूत ने संयुक्त रूप से लोक अदालत के महत्व और इसकी तैयारियों की जानकारी दी।
जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह वर्ष 2025 की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसमें करीब 30 हजार मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित और सरल समाधान किया जाता है, जिससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आ रही है। यही कारण है कि लोक अदालत आम लोगों के लिए न्याय पाने का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम बनती जा रही है।
जिला जज ने बताया कि भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव न्यायालयों में न्यायिक कार्य के सुचारु संचालन के लिए कुल 30 बेंच का गठन किया गया है। इन बेंचों में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और संबंधित विभागों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, ताकि मामलों का निष्पादन आपसी सहमति से तुरंत किया जा सके। लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, बैंक ऋण, चेक बाउंस, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा, बिजली, पानी और अन्य समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा।
परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राज कुमार राजपूत ने बताया कि इस बार की लोक अदालत में ट्रैफिक से जुड़े ई-चालान और अन्य ट्रैफिक मामलों के निष्पादन पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ट्रैफिक चालान और उससे जुड़े मामलों का निपटारा केवल भागलपुर व्यवहार न्यायालय में आयोजित लोक अदालत में ही किया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी दे दिए गए हैं।
न्यायाधीश राज कुमार राजपूत ने आम लोगों से अपील की कि जिनके भी मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर समाधान कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में न तो लंबी प्रक्रिया होती है और न ही अतिरिक्त खर्च, साथ ही यहां दिए गए फैसले अंतिम होते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से जिले में न्यायिक प्रक्रिया को गति मिलने के साथ-साथ आम जनता को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
