रेलवे में नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार को बुधवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

नई दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी व बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जमानत दे दी।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आरोपियों को उनके खिलाफ जारी समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद यह राहत दी।

सीबीआई ने आरोपियों की तरफ से पेश हुए वकील मनिंदर सिंह द्वारा दायर आवेदन का विरोध नहीं किया।

न्यायाधीश ने कहा कि सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर जमानत दी है।

सीबीआई को आरोप पत्र एवं आरोपियों से संबंधित अन्य दस्तावेजों की प्रतियां जमा करने का भी निर्देश दिया गया।

अदालत ने 22 सितंबर को लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेने के बाद उन्हें तलब किया था।

सीबीआई ने कथित घोटाले के संबंध में तीन जुलाई को आरोप पत्र दायर किया था।

सीबीआई ने पिछले साल अक्तूबर में लालू, राबड़ी एवं अन्य के खिलाफ इस मामले में पहला आरोप पत्र दायर किया था।

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