जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था. जिसको लेकर जहानाबाद व्यवहार न्यायालय ने अरुण कुमार को तीन साल की सजा सुनाई है. हालांकि 5 हजार रुपए के मुचलके पर पूर्व सांसद को बेल मिल गई है. दरअसल एक रैली में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने विवादित बयान देते हुए मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार का सीना तोड़ देने की बात कही थी. वहीं मधेपूरा के पूर्व सांसद पप्‍पू यादव पर लालू यादव को धृतराष्ट्र के साथ-साथ कई आपत्तिजनक बात कहने का आरोप है. जिसको लेकर डॉ चंद्रिका यादव ने जहानाबाद कोर्ट में परिवाद दायर किया था. कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए दोनों सांसदों को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.

लालू यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को कोर्ट ने बरी कर दिया है. इस मामले में कोर्ट के द्वारा लगातार सुनवाई की जा रही थी. शनिवार को न्यायालय में इस मामले के सुनवाई के लिए पप्पू यादव और पूर्व सांसद अरुण कुमार पहुंचे हुए थे. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद पूर्व सांसद अरुण कुमार को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई. हालांकि न्यायालय ने पांच हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दिया. वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को बरी कर दिया.

सजा मिलने के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों एवं दलालों के खिलाफ बोलता रहा हूं. आगे भी बोलता रहूंगा. बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के जदयू में विलय से पहले 2018 में पूर्व सांसद अरुण कुमार अलग हो गए थे. इसके बाद उन्होंने भारतीय सबलोग पार्टी बनाई. नीतीश कुमार और उनकी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अरुण कुमार हमेशा आवाज उठाते रहे हैं.

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