पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि सहायक अभियोजन अधिकारी के 553 पदों पर चल रही भर्ती में 6 माह के भीतर नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट ने आयोग को 6 महीने के भीत भर्ती प्रकिया पूरी करन

पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियोजन अधिकारियों (एपीओ) के 553 पदों पर छह माह के भीतर नियुक्ति करने का आदेश बीपीएससी को दिया है। कोर्ट ने छह महीने के भीतर चयन की प्रक्रिया पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति पीबी बैजंत्री तथा न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने बीपीएससी के चेयरमैन की ओर से दायर एलपीए पर सुनवाई के बाद अर्जी को ख़ारिज करते हुए यह आदेश दिया। गौरतलब है कि सहायक अभियोजन अधिकारियों के 553 पदों पर बहाली के लिए 19 हजार 201 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा दी थी, जिसमें से 3995 को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य घोषित किया गया था। हाईकोर्ट में केस लंबित रहने के कारण बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की। कोर्ट ने बीपीएससी को तत्काल कदम उठाने और मुख्य परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सफल उम्मीदवारों का संशोधित परिणाम 2007 के संकल्प को लागू करते हुए बिना किसी देरी के प्रकाशित करने का आदेश दिया। साथ ही छह माह के भीतर चयन प्रक्रिया को पूरा करने को कहा।

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