कहलगांव से भाजपा विधायक पवन कुमार यादव पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। लगभग दो करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पटना हाई कोर्ट ने विधायक सहित बाबा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समय निर्धारित किया है। साथ ही मुंगेर की निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए वहां की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस आदेश के बाद विधायक पवन कुमार यादव की बेचैनी बढ़ गई है।
दरअसल, वर्ष 2017 में जयमाला सागर ने शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी, साजिश रचने और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कराया था। इस प्राथमिकी में बाबा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिनिधियों के साथ-साथ कहलगांव विधायक पवन कुमार यादव के नाम का भी उल्लेख किया गया था। जयमाला सागर कंपनी को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराती थीं। आरोप है कि भुगतान में गड़बड़ी कर धोखाधड़ी की गई।
मामले की जांच कोतवाली पुलिस ने की और अपने अंतिम प्रतिवेदन में बाबा प्रोजेक्ट कंपनी और विधायक को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस की इस रिपोर्ट के आधार पर मुंगेर की निचली अदालत ने सभी आरोपियों को राहत दे दी थी। लेकिन जयमाला सागर और उनके परिवार ने इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताते हुए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
चार सितंबर को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मामले में निचली अदालत का निर्णय पर्याप्त आधार पर नहीं है। इसलिए उसे पलटते हुए सभी संबंधित पक्षों को तलब किया गया है। हाई कोर्ट का यह आदेश विधायक और कंपनी अधिकारियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करता दिख रहा है।
उधर, जयमाला सागर के पति सागर यादव ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने निष्पक्ष जांच नहीं की और जल्दबाजी में अंतिम प्रतिवेदन अदालत को सौंप दिया। इसी वजह से उन्हें न्याय नहीं मिला। अब हाई कोर्ट से उन्हें उम्मीद है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी।

वहीं, विधायक पवन कुमार यादव से इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई। कई बार फोन करने के बावजूद उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। ऐसे में उनके पक्ष को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस नोटिस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ सकता है।
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