पटना। सूबे में नियमों का उल्लंघन कर खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लगाने के मामले में गर्मी छुट्टी के बाद पटना हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को इस मामले में सुनवाई की।
कोर्ट ने पटना नगर निगम को विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए एक बार फिर से समय दे दिया। गत सुनवाई में नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है और निविदा की कार्रवाई की जा रही है।
कोर्ट को बताया गया कि पटना समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ खुले में मांस-मछली काटे व बेचे जाते हैं।
इससे आम आदमी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हैं, खासकर छोटे बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
खुले और अवैध रूप से चल रहे बूचड़खानों को तत्काल बंद कराया जाना चाहिए।
अधिकारी देखते हैं, लेकिन कार्रवाई करने के बजाये सभी चुपचाप निकल जाते हैं।