हर्ष फायरिंग पर पटना पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब यदि कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा।
यही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
इस संबंध में एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया है।
समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना को आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी।
रेल एसपी पटना अमृतेंदु शेखर ठाकुर ने कहा कि हर्ष फायरिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।
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