27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में धमाका हुआ था। एक के बाद एक कई ब्लास्ट से गांधी मैदान थर्रा उठा था। ये धमाके तब हुए जब पीएम नरेंद्र मोदी हुंकार रैली को संबोधित कर रहे थे। दोषी आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।

पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट करने वाले फांसी की सजा पाए आतंकी इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम , हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह, उर्फ सलीम, नुमान अंसारी और मुजीबुल्लाह अंसारी को पटना की आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर जेल से कड़ी सुरक्षा घेरे में भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा के थर्ड सेक्टर स्थित अति सुरक्षित टी-सेल में शिफ्ट करा दिया गया है। पटना से भागलपुर लाने के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने सुरक्षा दृष्टिकोण से काफी गोपनीयता बरती।

जेल आइजी मिथिलेश मिश्रा के निर्देश पर फांसी की सजा पाए उपरोक्त चार आतंकियों के अलावा पटना की जेल में बंद फांसी की सजा पाए एक अन्य बंदी अरविंद कुमार को भी विशेष केंद्रीय कारा शिफ्ट कराया गया है। सुरक्षा कारणों से उन्हें अन्य बंदियों से बिल्कुल अलग रखने के लिए भागलपुर की विशेष केंद्रीय कारा में सिंगल सेल में रखने को गोपनीय तरीके से भागलपुर शिफ्ट करा दिया गया है।

फांसी की सजा पाए इन आतंकियों ने आतंकी घटना कर दहशत फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर संगठित होकर साजिश रची थी और देश के खिलाफ देशद्रोह कर बेकसूर लोगों की हत्या की थी। एक नवंबर 2021 को एनआइए कोर्ट ने इन आतंकियों के अपराध को विरल से विरलतम मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। इन आतंकियों ने अन्य सहयोगियों की मदद से 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित भाजपा की हुंकार रैली में सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था। तब मंच पर भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री के प्रत्याशी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे।

  • – 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुआ था धमाका, इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को एक नवंबर 2021 को एनआइए कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा
  • – कड़ी सुरक्षा घेरे में गोपनीय तरीके से विशेष केंद्रीय कारा के अति सुरक्षित टी-सेल में शिफ्ट कराया गया

पटना गांधी मैदान में सीरियल बम विस्फोट के मामले में दोषी करार दिए गए नौ आतंकियों में से चार को फांसी, दो को उम्रकैद, दो अन्य को दस-दस साल की कैद और एक को सात साल की कैद की सजा एनआइए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा ने सुनाई थी।

चार आतंकियों इम्तियाज, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी व मुजीबुल्लाह को सजा-ए-मौत की सजा मौत होने तक फांसी पर लटकाए रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, दो आतंकियों उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्र कैद, जबकि अहमद हुसैन व फिरोज आलम को दस-दस वर्ष तथा इफ्तेखार को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। उस घटना में साक्ष्य के अभाव में एक अन्य आरोपित फखरुद्दीन को कोर्ट ने बरी कर दिया था।

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