बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन को जमानत मिल गयी है,31 साल पुराने मामले में आनंद मोहन को कोर्ट ने बरी किया है। साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत दे दी गयी है। जमानत मिलने की खबर मिलते ही उनके प्रसंशकों के बीच खुशी की लहर है।इस दौरान बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में उपस्थित समर्थकों ने मिठाईयां बांटकर अपनी खुशी का इज़हार किया।

31 वर्ष पुराने एक मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहा हो गये हैं। 431/2003 में एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें रिहाई दी है। एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे- 3 विकास कुमार सिंह ने वर्ष 1991 लोकसभा चुनाव में दर्ज एक मुकदमें में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित नहीं किये जाने और साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद आनंद मोहन को बाइज़्जत बरी कर दिया है।

कोर्ट से मिली जमानत पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने खुशी जाहिर की है, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोप को गलत करार दिया। उन्होंने इसे सच्चाई की जीत बताया है। इसको लेकर उन्होंने न्यायालय का प्रति आभार जताया है, आनंद मोहन ने कहा कि जल्द सभी आरोपों से मुक्त होकर जेल से बाहर आएंगे और मुख्य धारा की राजनीति से जुड़कर बिहार में परिवर्तन करेंगे।

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