नई व्यवस्था में पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना देकर रिहा होने के बाद पोस्टर चिपकाया जाएगा। दूसरी बार शराब पीते या पीए हुए पकड़े जाने पर एक वर्ष की सजा हो सकती है।

बिहार में पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने वालों के घर पर मद्यनिषेध विभाग ने पोस्टर चिपकाना शुरू कर दिया है। इन पोस्टरों में चेतावनी दी गई है कि अगली बार दारू पीते पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना देकर नहीं छूटेंगे, बल्कि जेल होगी। गया जिले से पोस्टर चिपकाए जाने की शुरुआत हुई है। यहां मानपुर प्रखंड के एक गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बुधवार को शराबियों के घर चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाया।

उत्पाद सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि नए नियम के तहत अब पहली बार शराब पीने के आरोप में पकड़े जाने के बाद जुर्माना देकर रिहा होने पर संबंधित व्यक्ति के घर पर पोस्टर चिपकाया जाएगा। गया में बुधवार को पहली बार लखीबाग के बबलू यादव के घर पर पोस्टर चिपकाया गया है। बिहार में गया से ही पोस्टर चिपकाए जाने की शुरुआत हुई है। 

उन्होंने बताया कि बबलू यादव को पहली बार शराब पीए रहने के कारण 7 मई 2022 को पकड़ा गया था। उस वक्त जुर्माना देकर रिहा हुए थे। अब जब नया नियम आया तो उसी के आधार पर उत्पाद सदर की टीम ने लखीबाग जाकर बबलू यादव के घर ‘नशामुक्त बिहार’ शीर्षक वाला पोस्टर चिपकाया है। 

प्रेम प्रकाश के मुताबिक बबलू पेशे से ड्राइवर है। पोस्टर चिपकाए जाने के वक्त वह घर पर नहीं था। नई व्यवस्था में पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना देकर रिहा होने के बाद पोस्टर चिपकाया जाएगा। दूसरी बार शराब पीते या पीए हुए पकड़े जाने पर एक वर्ष की सजा हो सकती है। कार्रवाई में उत्पाद सदर इंस्पेक्टर जनार्दन कुमार, एसआई अरुण कुमार व सरिता कुमारी सहित जवान शामिल रहे।

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