भागलपुर। गांजा तस्करी की महिला अभियुक्त को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई।
मंगलवार को एनडीपीएस की विशेष जज एडीजे रंजीता कुमारी की अदालत ने महिला अभियुक्त रेशमी देवी को सजा सुनाई।
कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एनडीपीएस के विशेष पीपी श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
16 फरवरी 2020 को पुलिस की छापेमारी में जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर की रहने वाली मीरा देवी के घर से रेशमी देवी को चार किग्रा गांजा, आभूषण और तीन लाख छह हजार रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया था।