कोर्ट में पीड़िता ने बताया कि 8 अप्रैल 2017 को आरोपी मुकेश ने उसे कोचिंग जाते समय पिस्टल की नोक पर चारपहिया वाहन में पिता के साथ अगवा कर लिया। दिल्ली ले जाकर पिस्टल का भय दिखाकर जबरन शादी कर रेप किया।
बिहार के मुजफ्फरपुर में आठवीं की छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में पिता पुत्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। केस की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज सत्यप्रकाश शुक्ला ने
शुक्रवार को दोषी पिता व पुत्र को सजा सुनाई। सिवाईपट्टी निवासी मुकेश कुमार को रेप में उम्रकैद और अपहरण में दस साल की सजा सुनाई गई है। उसे अंतिम सांस तक जेल में सजा काटनी होगी। उसपर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अपहरण में उसके पिता फुदेनी राय को दस वर्ष कैद की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त समय के लिए जेल में रहना होगा। दोनों पक्ष एक ही गांव के हैं।
कोचिंग जाने के दौरान किया था अगवा
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि सिवाईपट्टी थाना के एक गांव में 14 वर्षीया किशोरी के साथ आठ अप्रैल 2017 को यह घटना घटी थी। पीड़िता के पिता ने मुकेश कुमार व फुदेनी राय समेत सात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान में कहा था कि आठ अप्रैल 2017 को कोचिंग जाने के दौरान मुकेश ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पिस्टल की नोक पर जबरन चरपहिया गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद दिल्ली ले गए। मुकेश से उसकी जबरन शादी करा दी गई। मुकेश ने गोली मारने की धमकी देकर रेप किया। दिल्ली में चार माह तक रखा। 21 अगस्त 2017 को पुलिस ने दोनों को हाजीपुर स्टेशन पर पकड़ा था।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि केस की सुनवाई में अभियोजन की ओर से सात गवाहों का बयान दर्ज
कराया गया। पुलिस ने मुकेश के खिलाफ 12 अक्टूबर 2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। फुदेनी राय पर 18 जुलाई 2017 को चार्जशीट दाखिल की थी। मुकेश 25 अगस्त 2017 से जेल में बंद है।
पीड़िता को चार लाख रुपये देने का आदेश
मुजफ्फरपुर पॉक्सो कोर्ट ने पीड़िता को बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया गया है।