बिहार में शराबबंदी है और इसके कानून कड़ाई से लागू हैं. इस बीच गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को शराब के मामले में लापरवाही और नरमी महंगी पड़ी है. इस मामले को लेकर गया के स्पेशल एक्साइज कोर्ट में उनके खिलाफ दर्ज आरोप को लेकर दायर जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है.

गयाः बिहार के गया में पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं. कोर्ट में चल रहे शराब के एक मामले को लेकर पूर्व एसएसपी ने स्पेशल एक्साइज कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है. दरअसल शराब के मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर गया के फतेहपुर थाना में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है. मार्च महीने में ही पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर थाना अध्यक्ष रहे संजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ था.

शराब जैसे मामले में दिखाई थी नरमीः जानकारी के अनुसार गया के एसएसपी रहते उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शराब मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की थी. खासकर फतेहपुर थाना अध्यक्ष रहे संजय कुमार के प्रति वे नरम रहे थे. मामला यह था कि शराब बरामदगी, वाहन बरामद आदि होने के बावजूद भी इसकी प्राथमिकी फतेहपुर एसएचओ संजय कुमार ने नहीं दर्ज की थी. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद भी निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार ने नरमी दिखाई थी. आदित्य कुमार ने एसएचओ फतेहपुर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की थी. जानकारी के अनुसार मामले में सनहा दर्ज कर छोड़ दिया गया था.

मार्च महीने में दर्ज की गई थी एफआईआरः बता दें कि मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हुई थी. इसके बाद डीजीपी द्वारा इसकी जांच शुरू कराई गई. जांच कराने के बाद आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद गया के निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर थानाध्यक्ष रहे संजय कुमार के खिलाफ फतेहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने खारिज की याचिकाः कोर्ट के सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में आरोपी निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार ने गया के स्पेशल एक्साइज कोर्ट वन में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की गई थी लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. बेल खारिज होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि निवर्तमान एसएसपी और फतेहपुर थाना के उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे संजय कुमार की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी.

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