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बिहार एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सड़क से संसद तक घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा जैसे राज्यों में ‘वोट चोरी’ हुई है और मतदाता सूचियों में हेराफेरी की गई है। इन आरोपों ने सियासी हलचल तेज कर दी है।

इसी बीच रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्ट शब्दों में कहा कि “चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोप पूरी तरह झूठे और निराधार हैं।” उन्होंने चुनौती दी कि राहुल गांधी या तो अपने आरोपों के सबूत पेश करें या फिर देश से माफी मांगें। सीईसी ने कहा कि सात दिन में सबूत नहीं दिए गए तो यह माना जाएगा कि आरोप आधारहीन हैं।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की एक तय प्रक्रिया होती है – पहले ड्राफ्ट सूची बनती है, फिर दावे-आपत्तियां ली जाती हैं और उसके बाद अंतिम सूची प्रकाशित होती है। उन्होंने बताया कि अब तक बिहार में 28 हजार से अधिक दावे और आपत्तियां आई हैं और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय अभी बाकी है। ऐसे में राजनीतिक दलों को भ्रम फैलाने के बजाय प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए।

एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों की आपत्तियों पर सीईसी ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सूची शुद्ध करना जरूरी है। यह RP एक्ट (Representation of People Act) में स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार में 2003 में भी इसी तरह एसआईआर हुआ था और तब भी यह सफल रहा था।

मशीन रीडेबल और सर्चेबल मतदाता सूची पर उठे विवाद पर सीईसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता की रक्षा के लिए मशीन रीडेबल सूची पर रोक लगाई है। searchable लिस्ट उपलब्ध है लेकिन मशीन रीडेबल से फोटो बदलने या गलत उपयोग का खतरा है।

चुनाव आयोग ने दोहराया कि “हमारे लिए न कोई पक्ष है, न विपक्ष, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं।” आयोग ने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक हर 18 साल से ऊपर का नागरिक मतदाता बनने और मतदान करने का अधिकार रखता है, और किसी भी हालत में उसका वोट कोई “चुरा” नहीं सकता।
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कुल मिलाकर, चुनाव आयोग ने साफ संदेश दिया – आरोप लगाना आसान है, लेकिन बिना सबूत यह सिर्फ भ्रम फैलाना और संविधान का अपमान है।

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