क्या आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर लिया है? यह काम निपटाने के लिए आपके पास 30 जून तक का समय है। इसके बाद आपसे 1000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने आपके पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी है, हालांकि तब तक इंतजार करने का मतलब तगड़ा जुर्माना है। 30 जून, 2022 तक दस्तावेजों को लिंक करने पर 500 रुपये वसूल किए जाएंगे और इसके बाद जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाएगा। 

टैक्सपेयर्स यह जानने की जरूरत है कि 1 अप्रैल, 2017 से पैन और इनकम रिटर्न के लिए आवेदन पत्र में आधार नंबर को दर्ज करना अनिवार्य हो गया है। इसलिए पेनल्टी और परेशानियों से बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं।

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