भागलपुर शहर में देर रात होने वाले शोर-शराबे पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि शहर में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या आयोजक यदि इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

सिटी एसपी ने जानकारी दी कि इस अभियान की शुरुआत पहले ही कर दी गई है और पिछले कुछ दिनों में कई स्थानों पर डीजे सेट जप्त किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे के बाद बजने वाले किसी भी डीजे सेट को पुलिस मौके पर पहुंचकर तुरंत जब्त करेगी और संबंधित संचालक या आयोजक पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

 

इसके साथ ही शहर के सभी धर्मशाला, कम्युनिटी हॉल और विवाह भवनों के संचालकों से शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है। इस शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके परिसर में किसी भी प्रकार का शराब सेवन नहीं होगा और रात 10 बजे के बाद डीजे या लाउड साउंड सिस्टम बिल्कुल नहीं बजाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने ऐसे संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो उनके लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

 

सिटी एसपी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे शहर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। यदि किसी इलाके में रात 10 बजे के बाद डीजे बजता है या तेज आवाज में साउंड सिस्टम का इस्तेमाल होता है, तो लोग तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी सूचना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई करेगी।

 

पुलिस प्रशासन की इस सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि शहर में देर रात होने वाला शोर-शराबा काफी हद तक नियंत्रित होगा और लोगों को राहत मिलेगी। भागलपुर पुलिस ने साफ कहा है कि शहर में कानून का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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