सूरत की सत्र अदालत मोदी उपनाम वाले बयान पर दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर अपना आदेश गुरुवार को सुना सकती है।
दोषी ठहराए जाने और सजा के फैसले पर रोक लगती है तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने गत गुरुवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।
जिसमें उन्होंने सूरत की एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 23 मार्च को भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।