लखनऊ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को हरियाणवी डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोप तय किए. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. अभियोजन पक्ष के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने शुक्रवार को सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 406 (किसी के विश्वास का आपराधिक हनन) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत आरोप तय किए हैं.
कोर्ट में मौजूद रहीं सपना
उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अदालत के सामने सपना चौधरी समेत सभी अभियुक्त मौजूद रहे. गौरतलब है कि इस मामले में सब इंस्पेक्टर (उप निरीक्षक) फिरोज खान ने 14 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार सपना और अन्य कलाकारों का 13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर से रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रम था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये में ऑनलाइन व ऑफलाइन टिकट बेचा गया था. इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आई तो लोगों ने हंगामा कर दिया. प्राथमिकी के मुताबिक टिकट धारकों को टिकट के पैसे भी वापस नहीं किए गए.
जारी हुआ था अरेस्ट वॉरंट
इससे पहले सपना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अरेस्ट वॉरंट जारी हुआ था. यह वॉरंट SCJM कोर्ट की तरफ से जारी किया गया था. कोर्ट ने सपना चौधरी को समन भेजा था, लेकिन वह गैरहाजिर रहीं. बीती 10 मई को सपना ने सरेंडर कर अंतरिम जमानत की अपील की थी. 8 जून को जमानत रिक्वेस्ट सशर्त मंजूर भी कर ली गई थी. इसके बाद मामले की सुनवाई में सपना कोर्ट नहीं पहुंचीं तो उनके खिलाफ अरेस्ट वॉरंट जारी कर दिया था. सपना चौधरी ने हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी थी, जबकि बाकी अभियुक्तों ने माफी की अर्जी लगाई थी. वहीं, इस केस में साल 2019 के 20 जनवरी को आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, रत्नाकर उपाध्याय और अमित पांडेय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था.