13 जुलाई को बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की एसआईटी सीबीआई से जांच करने की मांग को भी नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि आप पहले आप पटना हाईकोर्ट जाएं और वहां याचिका दायर करें उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपंकर दत्ता की बेंच ने याचिकाकर्ता को आदेश देते हुए कहा कि आप पहले पटना हाईकोर्ट जाएं और इस मामले में याचिका दायर करें। फिलहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। दरअसल, बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने इस मामले में 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद 25 जुलाई को इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी।

उन्होंने इस याचिका में पूरे मामले की CBI या SIT से जांच की मांग की गई है। साथ ही साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस मामले में पक्षकार बनाया है। वहीं, मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। इसके बाद अब आज इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इंकार कर दिया।

आपको बताते चलें कि, 13 जुलाई को बीजेपी नेता विधानसभा घेराव के लिए निकले थे यह लोग तेजस्वी यादव से इस्तीफा शिक्षकों को राज्य करने का दर्जा देने और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे। इसी दौरान डाकबंगला चौराहे पर पुलिस ने इन लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। जिसमें भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके एक कद्दावर नेता की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन की रिपोर्ट में मौत की वजह हार्टअटैक बताई गई है।

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