लोकसभा उपचुनाव के मामले में पीठासीन पदाधिकारी गोपाल यादव को बंधक बनाने का आरोप,बाइज़्जत बरी
सहरसा जिला जहां पूर्व सांसद आनंद मोहन को 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है आपको बता दें साक्ष्य के अभाव में उन्हें जमानत दी गई है जमानत की खबर मिलते ही उनके प्रशंसकों ने खुशी से मिठाई बांटे दरअसल लोकसभा उपचुनाव के मामले में पीठासीन पदाधिकारी गोपाल यादव को बंधक बनाने का आरोप लगाया था, जिसमें आज सहरसा व्यवहार न्यायालय में पेशी था,एसटी 431/2003 में एमपी/एमएलए कोर्ट सहरसा द्वारा रिहा कर दिए गए।
एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट एडीजे- 3, श्री विकास कुमार सिंह ने वर्ष 1991 लोकसभा चुनाव में दर्ज एक मुकदमें में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप साबित नहीं किए जाने और साक्ष्य के अभाव में पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन को बाइज़्जत बरी कर दिया।
वहीं पूर्व सांसद ने आरोप को असत्य करार करते हुए।इसे सच्चाई की जीत बताया और न्यायालय का आभार प्रकट किया।
बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में उपस्थित समर्थकों ने मिठाईयां बांटकर खुशी का इज़हार किया और कहा वे शीघ्र सभी आरोपों से मुक्त होकर बाहर आएंगे और मुख्य धारा की राजनीति से जुड़कर बिहार में परिवर्तन का वाहक होंगे।
मौके पर वरीय कांग्रेस नेता श्री गुणेश्वर प्र. सिंह, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के जिलाध्यक्ष श्री अजय कुमार बबलू, अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह, शंभू गुप्ता,संगीता सिंह, ज्योति सिंह, रामविलास सिंह,फ्रेंड्स ऑफ आनंद और आरजेडी के रोहिन दास, पंकज कुमार सिंह, चंदन सिंह, चुन्नू भदोरिया, मुकुल भारती, अमित किनवार,जीतेंद्र चौहान, संजय यादव, शंभू सिंह, नन्हें सिंह, अनिल कुशवाहा, ज्ञानेंद्र ज्ञानू, मो अली भुट्टो, कुणाल वीरू,पवन रजक,संजय यादव,माधव सिंह, डिग्री सिंह,अवनीश कुमार, संदीप राज, सोनम आनंद आदि मुख्य थे।