पटना । राज्य सरकार ने छठे चरण के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर लेने को कहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने को कहा है।

दरअसल, न्यायालय में छठे चरण के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए विभागीय आदेश एवं कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए एलपीए दायर किया गया था।

न्यायालय ने विभाग के दो आदेश से आच्छादित अभ्यर्थी के नियोजन की कार्रवाई पर स्थगन आदेश दिया। इन दोनों आदेशों का संदर्भ एसटीईटी 2011 में शामिल वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों से है, जो कालांतर में विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से संबंधित हैं।

वादीगण ने 26.09.2019 को आधार मानकर बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों पर आपत्ति की गई थी। न्यायालय ने 15.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश निर्गत करते हुए उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी के अंतिम रूप से चयनित होने की स्थिति में उनके नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगाने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाई को दिया गया था।

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