इस बक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सीएम नीतीश कुमार ने राजद कोटे के मंत्री का एक आदेश निरस्त कर दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने विभाग के 480 कर्मियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया था। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश को खारिज कर दिया है।


बिहार में राजस्व एवं भूमि विभाग ने 30 जून को भारी पैमाने पर अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी समेत अन्य अफसरों को इधर से उधर किया था। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को तबादले को लेकर काफी शिकायतें मिली थीं। इसके बाद सीएम नीतीश ने यह फैसला लिया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता की तरफ से बिहार राजस्व सेवा के राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पद तथा अंचल अधिकारी एवं समकक्ष अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी, प्रभारी चकबंदी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी- सह-कानूनगो और सहायक चकबंदी पदाधिकारी पद पर पदाधिकारियों के स्थानांतरण किया गया था।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पदस्थापन से संबंधित निर्गत विभागीय अधिसूचना सं-415 (3) / रा०, दिनांक 30.06.2023, अधिसूचना सं0-416 (3) / रा०. दिनांक 30.06.2023 अधिसूचना सं0-417 (3) / रा०, दिनांक 30.06.2023 को निरस्त किया है।

बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत अंचल अधिकारी एवं समकक्ष अंचल अधिकारी, प्रभारी अंचल अधिकारी के द्वारा गरबरी की बात सामने आने पर इस तरह का फैसला लिया गया है । जितने भी नए पदाधिकारियों का स्थानांतरण किया गया था। लगभग सभी ने अपना योगदान लेकर अपने साथ निजी कर्मी के साथ सिप्ट हो गए थे । आदेश निरस्त होने के बाद सभी कर्मी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ।

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By Indradev Kumar

Patrakar

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