बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. राज्य कैबिनेट में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान ही शराबबंदी कानून में संशोधन का विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में मंजूरी के लिए लाया जाएगा

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, शराबबंदी कानून को और ज्यादा सख्त बनाने के लिए नए प्रारूप में प्रावधान किए गए हैं. शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव में इस कानून के अंतर्गत शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी तथा शराब के कारोबार में लिप्त धंधेबाज और तस्करों की संपत्ति को भी जप्त करने का प्रावधान है.

नए संशोधन में शराब बनाने के लिए जिस किसी भी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उससे अब शराबबंदी कानून के अंतर्गत मादक द्रव्य की श्रेणी में लाया जाएगा. शराबबंदी कानून में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक शराब पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों का ट्रायल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे.

पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का भी प्रावधान संशोधित कानून में शामिल किया जा रहा है. 
सूत्रों के मुताबिक, पिछले दिनों मद्य निषेध विभाग ने घोषणा की थी कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है और वह इस बात की जानकारी देता है कि उसे शराब कहां से मिली या फिर किस तस्कर ने उसे शराब मुहैया कराई और छापेमारी में ऐसे शराब तस्कर या शराब माफिया पकड़े जाते हैं तो उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा.

शराबबंदी की मुहिम में लगाए गए थे 4 हेलिकॉप्टर

इससे पहले 22 फरवरी को शराबबंदी की मुहिम में 4 हेलिकॉप्टर लगाए गए थे, जो गंगा के दियारे इलाके में बक्सर से कटिहार तक शराब तस्करों पर नजर रखते हैं. इन हेलिकॉप्टरों में से तीन अनमैन्ड ड्रोन हेलिकॉप्टर (unmanned drone helicopter) हैं. साथ ही एक 4 सीटर हेलिकॉप्टर भी है, जो शराब के गुनहगारों की निगाहेबानी करता है. इस हेलिकॉप्टर में पायलट सहित चार लोग बैठ सकते है. जिसमें एक जिओ पैसिअल के इंजीनियर, उत्पाद विभाग की टीम और डिटेक्शन एक्सपर्ट बैठकर वीडियो मोनिटरिंग करते हैं. हेलिकॉप्टर 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन कर सकता है. के डीएम एसपी को इसकी जानकारी देगा.

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