सहरसा शहर में अब खुले में मांस और मछलियों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह सख्त निर्णय लिया है। नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि शहर में कहीं भी खुले में मांस या मछली बेचते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त ने बताया कि खुले में मांस और मछली की बिक्री से गंदगी फैलती है, जिससे संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में यह स्थिति और गंभीर हो सकती है। कई स्थानों पर सड़क किनारे बिना ढके मांस और मछली बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिस पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया।
नगर निगम की टीम द्वारा शहर के विभिन्न बाजारों और प्रमुख चौक-चौराहों पर अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मांस और मछली की बिक्री केवल निर्धारित और स्वीकृत दुकानों के अंदर स्वच्छ वातावरण में ही की जाएगी।
नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने दुकानदारों से अपील की है कि वे नगर निगम के निर्देशों का पालन करें और शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि यह कदम किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।
नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं खुले में मांस या मछली की बिक्री होती दिखे तो इसकी सूचना निगम को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके। प्रशासन का लक्ष्य सहरसा को स्वच्छ और स्वस्थ शहर बनाना है।
