बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देने के बाद बीएड शिक्षक अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया है। वहीं इससे पहले भी बीएड मामले को लेकर याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई आज यानि 20 अक्टूबर को होनी थी। लेकिन, अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है और मामले की सुनवाई की अगली तिथि दशहरे के बाद की दी गई है। अब इस याचिका की सुनवाई 30 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश के बेंच पर होगी।
वहीं, इसको लेकर याचिकाकर्ता ने बताया कि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था कि उन लोगों को प्रारंभिक में मौका नहीं दिया जाएगा। खेल के बीच में खेल का नियम बदलना अनुचित है और इसी को लेकर उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है। इस बार के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में उन्हें मौका दिया जाए। यदि हमलोगों को मौका नहीं मिलता है तो यह उचित नहीं होगा। इस पर अभी सुनवाई लंबित है और सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर को हो गई है। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच पर होनी है।
मालूम हो कि, उन लोगों ने चुनौती इस बात पर दी है कि बीएड अभ्यर्थियों को छांट कर प्रारंभिक के 72000 रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में से दे दिए गए हैं। B.Ed अभ्यर्थियों के साथ आयोग ने सौतेला व्यवहार किया है। सुप्रीम कोर्ट यदि B.Ed अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो फिर रिजल्ट का क्या होगा. इस रिजल्ट पर उन लोगों ने रोक लगाने की कोर्ट से मांग की है