जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बाहर के 34 लोगों ने यहां पर संपत्ति खरीदी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि ये संपत्तियां जम्मू, रियासी, उधमपुर और यूटी में गांदरबल जिलों में स्थित हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया, “जम्मू और कश्मीर सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बाहर के 34 लोगों ने यहां संपत्ति खरीदी है।”

अनुच्छेद 370 से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था, जिससे बाहर से लोगों को यहां संपत्ति खरीदने की इजाजत नहीं थी। 5 अगस्त, 2019 को यह आर्टिकल निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख में विभाजित कर दिया गया।

‘370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है। साथ ही निवेश के लिए माहौल बना है। जम्मू-कश्मीर के बजट और उससे संबंधित अनुदान की अनुपूरक मांगों पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीतारमण ने ये बातें कहीं।

सीतारमण ने बताया था कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया। ऐसे लोग जिन्हें पहले वहां कोई अधिकार नहीं थे, अब वे सरकारी नौकरी पा सकते हैं और भूमि खरीद सकते हैं। जम्मू-कश्मीर से 250 भेदभावकारी राज्य कानूनों को हटा दिया गया है और 137 कानूनों में संशोधन किया गया है।

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