भागलपुर जिले में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर द्वारा आयोजित यह लोक अदालत एक साथ तीन स्थानों—भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर, नवगछिया अनुमंडल न्यायालय और कहलगांव अनुमंडल न्यायालय परिसर में आयोजित होगी। इस लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के लंबित मामलों का त्वरित और सुलभ समाधान प्रदान करना है।

 

इस विशेष लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली बिल संबंधी मामले, राजस्व से जुड़े मुद्दे, बैंक लोन, पारिवारिक विवाद सहित कई प्रकार के वादों का निपटारा किया जाएगा। अदालत में मौजूद दोनों पक्षों की सहमति से तय मामलों को उसी दिन हल कर दिया जाएगा, जिससे लोगों का समय और धन दोनों की बचत होगी।

 

राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए बुधवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में कई न्यायाधीश, न्यायालय कर्मी और विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य शामिल हुए। रैली का उद्देश्य आम जनता को लोक अदालत के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूक करना था।

 

जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि यह इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत लोगों को उनके मामलों का आसान, सुलभ और त्वरित समाधान उपलब्ध कराती है। यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और ज्यादातर मामलों का निपटारा उसी दिन कर दिया जाता है।

 

भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने शहरवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित विवादों और मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत में अवश्य पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार विशेष प्रयास किया जा रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑनलाइन जुर्माना संबंधी मामलों का भी निपटारा किया जा सके, ताकि लोगों को और अधिक राहत मिल सके।

 

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से जिले में बड़ी संख्या में लोगों को न्यायिक सुविधा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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