नवगछिया में वर्ष 2022 में हुए बहुचर्चित हत्या कांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नितू कुमारी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए नौ आरोपितों को दोषी करार दिया है। यह मामला नदी थाना क्षेत्र के टेकना दियारा में हुई गोलीकांड से जुड़ा है, जिसमें झंडापुर निवासी रविश कुमार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। अदालत का यह निर्णय न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है।

अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 302, 120 बी तथा 34 के तहत दोष सिद्ध किया है। दोषी पाए गए आरोपितों में खरीक थाना के नयाटोला भवनपुरा निवासी गयानंद यादव, मौसम यादव, झंडापुर थाना के नवटोलिया निवासी जजला यादव उर्फ जयजय यादव, नदी थाना के सिंहकुंड निवासी संतोष पासवान, खरीक थाना के तुलसीपुर निवासी बदरा यादव, नयाटोला भवनपुरा निवासी पप्पु यादव, नदी थाना के कहारपुर निवासी प्रभाष यादव, खरीक थाना के दादपुर निवासी पंकज यादव और नयाटोला भवानपुरा निवासी विशाल यादव शामिल हैं।

गौरतलब है कि यह घटना 5 अप्रैल 2022 की है। रविश कुमार अपने साथी सुमन यादव के साथ टेकना दियारा जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें रविश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के भाई अमिष कुवंर ने नदी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी, जिसमें कई लोगों पर संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया और मामला अदालत में चलाया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपितों की संलिप्तता साबित की। हालांकि, सबूतों के अभाव में पिंटू यादव को निर्दोष मानते हुए अदालत ने रिहा कर दिया। यह फैसला न्यायपालिका की निष्पक्षता और तथ्यों पर आधारित निर्णय का उदाहरण माना जा रहा है।

अब इस मामले में सजा निर्धारण की सुनवाई 17 दिसंबर को होगी, जिसमें अदालत दोषियों को मिलने वाली सजा पर अंतिम निर्णय देगी। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार ने प्रभावशाली ढंग से बहस प्रस्तुत कर न्याय की दिशा में अहम भूमिका निभाई।

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