भागलपुर। विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में आज नाथनगर थाना कांड संख्या 328/22 एवं विशेष उत्पाद वाद संख्या 5708/22 में आरोपी अरविंद मंडल को दोषी करार देते हुए अदालत ने 7 वर्ष की कठोर सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना सुनाया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-12 श्री शिव कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं चुकाता है तो उसे अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 20 मई 2022 का है, जब पुलिस को गश्ती के दौरान सूचना मिली कि अरविंद मंडल अपने घर से अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना मिलते ही दरोगा शंभू पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम वसंतपुर दोगच्छी स्थित उसके घर पर छापेमारी के लिए पहुँची। तलाशी के दौरान घर के आंगन में जलावन के नीचे छिपाकर रखा गया एक सफेद प्लास्टिक का डिब्बा बरामद हुआ, जिसमें 5 लीटर देशी शराब रखी हुई थी। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने अदालत में बहस की और कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि शराब की अवैध बिक्री समाज में असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है और इससे युवाओं व परिवारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अभियोजन पक्ष ने कई दस्तावेज और गवाह प्रस्तुत किए, जिन्हें अदालत ने गंभीरता से लिया और आरोपी को दोषी करार दिया।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है ताकि समाज में नशे की बुराई पर रोक लगाई जा सके। अदालत ने यह भी कहा कि अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़ा संदेश देना जरूरी है ताकि अन्य लोग भी कानून का पालन करें।
सजा सुनाए जाने के बाद अदालत में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। पुलिस प्रशासन ने कहा कि वे इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। अधिकारियों ने यह भी कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है ताकि लोग अवैध शराब के खिलाफ सामने आएं और कानून का सहयोग करें।
इस सजा से यह संदेश गया है कि भागलपुर में कानून-व्यवस्था को लेकर प्रशासन गंभीर है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। साथ ही यह मामला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो आर्थिक लाभ के लिए समाज और परिवारों को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों में शामिल होते है