भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि दो हजार रुपये के बैंक नोट को वापस लिया जाना मुद्रा प्रबंधन कार्य है और यह आर्थिक नीति का विषय है। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 29 मई के लिए निर्धारित की है।
उच्च न्यायालय दो हजार रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ से आरबीआई ने इस तथ्य के आलोक में सुनवाई टालने का अनुरोध किया कि नोट वापस लेने की अधिसूचना से संबद्ध अन्य जनहित याचिका (पीआईएल) पर पीठ द्वारा फैसला सुरक्षित रखा गया है। पीठ ने पक्षों से कहा कि विषय को सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है।
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