इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच भूमि विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ करेगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने इस मामले में श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर एवं अन्य सात की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए शुक्रवार को दिया है। कोर्ट ने तीन मई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याची के अधिवक्ता विष्णु जैन ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय मथुरा से मुकदमों की पत्रावली भी तलब की है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह मस्जिद के बीच 13.37 एकड़ जमीन के विवाद को लेकर मथुरा की अदालत में मुकदमे लंबित हैं। सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने और सभी मुकदमों को हाईकोर्ट स्थानांतरित किए जाने की मांग को लेकर यह याचिका दाखिल की गई थी।
मांग की गई थी कि अयोध्या के राम मंदिर विवाद की तर्ज पर मथुरा के इस विवाद की सुनवाई भी हाईकोर्ट में की जाए। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे वाली 13.37 एकड़ जमीन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि का स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग भी की गई है।
मामले से जुड़े कई मुकदमे मथुरा कोर्ट में लंबित हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें कई संवैधानिक व कानूनी व्याख्या के मुद्दे निहित है। इसी के साथ कोर्ट ने जिला जज मथुरा को वादों की सूची तैयार कर दो सप्ताह में पत्रावली हाईकोर्ट भेजने का निर्देश दिया है।
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