- मोदी सरनेम को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मामले में अब 4 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
तब तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी। यानी व्यक्तिगत पेशी से राहुल को मिली छूट भी जारी रहेगी। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने राहुल गांधी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की और यह आदेश दिया।
इसके पूर्व केस दायर करने वाले राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के वकील एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी की अर्जी के विरोध में जवाबी हलफनामा दायर करेंगे।
उन्होंने इसके लिए कोर्ट से समय मांगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सहमति से अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई तय की।
