अदालत गर्मी के दिनों में मॉर्निंग चलेगी या पूरे दिन, इसका फैसला संबंधित जिले के जिला जज लेंगे। पटना हाईकोर्ट के सभी जजों की फुल कोर्ट की बैठक में यह निर्णय लेने का अधिकार संबंधित जिले के जिला जज को उस जिले के अधिवक्ता संघ से विचार-विमर्श करने के बाद लेने का निर्देश दिया गया है।
सभी जजों की पूर्णपीठ ने कहा है कि संबंधित जिले के जिला जज वहां के वकील संघों के साथ बैठक कर यह निर्णय लेंगे। कोर्ट मॉर्निंग करने की स्थिति में सुबह 7 से 12 बजे तक या 730 से 100 बजे तक चलाने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि गत दिनों वकील संघों की ओर से चलाये जा रहे आंदोलन और हाईकोर्ट को दिए गए अभ्यावेदन पर हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट नियमावली में बदलाव कर अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इस प्रथा को समाप्त कर दिया।
जिसके बाद पूरे राज्य की निचली अदालतों को गर्मी में पूरे दिन के लिए खोल दिया गया। इसके बाद कई निचली अदालतों के वकील संघों ने हाईकोर्ट को अपना अभ्यावेदन देकर अंग्रेज की प्रथा को जारी रखने की गुहार लगायी।