एआईएमआईएम कैंडिडेट अब्दुल सलाम द्वारा शुक्रवार को नामांकन जुलूस बिना अनुमति लिए निकाला गया. नामांकन जुलूस की वीडियोग्राफी कराई गई और उसके आधार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.
गोपालगंज. विधानसभा के उपचुनाव में बिना अनुमति लिए नामांकन की जुलूस निकालना असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल सलाम को महंगा पड़ गया. नगर थाने में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन मानते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने एफआइआर के आदेश दिए.
वरीय उप समाहर्ता राहुल सिन्हा ने बताया कि अब्दुल सलाम द्वारा शुक्रवार को नामांकन जुलूस बिना अनुमति लिए निकाला गया. नामांकन जुलूस की वीडियोग्राफी कराई गई और उसके आधार पर प्राथमिकी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है. उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंधन का यह पहला मामला है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज हुई.
अब्दुल सलाम सदर प्रखंड के तकिया गांव के रहने वाले हैं और चौराव पंचायत के पूर्व मुखिया के साथ वर्तमान में मदरसा इस्लामिया के सचिव भी हैं. गोपालगंज में नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. कुल 11 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है. शनिवार से स्कूटनी की प्रक्रिया शुरू होगी. चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 3 नवंबर को उप चुनाव का मतदान होना है और 6 नवंबर को मतगणना है.