भागलपुर: बिजली ऑफिस नवगछिया से बिल कलेक्शन राशि 17 लाख रुपये की चोरी के मामले में पूर्व कैशियर उपेंद्र कुमार पर कार्रवाई हुई है. निलंबन मुक्त कर उनकी दो वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी है. निलंबन अवधि में जीवनयापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, लेकिन इसकी गणना सेवोत्तर लाभ में की जायेगी. जांच पदाधिकारी की रिपोर्ट पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन व प्रशासन) सुरेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया है.

बिल कलेक्शन की राशि हुई थी चोरी

बता दें कि 16 मार्च 2021 की रात विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, नवगछिया के बिल कलेक्शन राशि की चोरी हुई थी. अगले ही दिन नवगछिया के कार्यपालक अभियंता ने सूचित किया था. इस घटना के बारे में बताया जाता है कि बिल कलेक्शन की राशि की चोरी की सूचना मिलने के बाद विद्युत अधीक्षण अभियंता के स्तर से जांच कमिटी गठित की गयी थी. रिपोर्ट में आरोपी पूर्व कैशियर उपेंद्र कुमार ने स्वीकार किया गया है कि चेस्ट की चाबी अन्य चाबी के साथ मिलाकर रखा जाता था.

ऑफिस सफाइकर्मी को देते थे चाबी का गुच्छा

रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पूर्व कैशियर उपेंद्र कुमार चेस्ट की चाबी अन्य चाबी के साथ रखते थे और रोजाना इसे सफाइकर्मी को कार्यालय साफ करने के लिए दिया जाता था, जबकि यह चाबी अलग व सुरक्षित रखनी चाहिए थी. बिल कलेक्शन राशि 17 लाख रुपये की जानकारी उनको थी. इस आरोपों के लिए पूर्व कैशियर उपेंद्र कुमार को 24 नवंबर 2021 को निलंबित किया गया था.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *