एके-47 और हैंड ग्रेनेड मामले में राजद विधायक अनंत सिंह को आज एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने पहले ही उन्हें दोषी करार दिया था। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने अनंत सिंह को देषी करार दिया था। अनंत सिंह मोकामा से राजद का विधायक है। अपने दबंग स्टाइल और बेबाक बोली के लिए भी जाने जाते हैं।
16 अगस्त 2019 को बाढ़ सहित विभिन्न थानों की पुलिस ने विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां स्थित घर में छापेमारी कर एके-47, 7.62 एमएम की 26 गोलियां और दो ग्रेनेड बरामद किया था। पुलिस ने अनंत सिंह और सुनील राम के खिलाफ 4 नवंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र आईपीसी की धारा 414, आर्मस एक्ट की धारा 25 (1-ए), 25 (1-एए), 25 (1-बी), सी, 27 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दाखिल किया गया था। इसमें 13 जून को कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई थी।
इस कांड में पुलिस अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने यह फैसला दिया था। इस कांड की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के तहत 34 महीने तक चली। इस कांड में विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट तक से भी जमानत नहीं मिल पायी। विशेष लोक अभियोजक ने 13 गवाहों को कोर्ट में पेश किया था। विधायक अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने कुल 34 गवाह पेश किए थे।