बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में एक अहम फैसला लिया गया है. राजीव गांधी हत्या मामले में सजा काट रहे दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है. यह फैसला अनुच्छेद 142 के विशेषाधिकार के तहत लिया गया है

बुधवार के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में एक अहम फैसला लिया गया है. राजीव गांधी हत्या मामले में सजा काट रहे दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है. यह फैसला अनुच्छेद 142 के विशेषाधिकार के तहत लिया गया है. इस मामले में दया याचिका राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा रूकी हुई थी जिसके बाद अदालत ने यह बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजीव गांधी के हत्या मामले में जेल में बंद पेरारीवलन  की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है. सुप्रीं कोर्ट का कहना है कि राज्य कैबिनेट का यह फैसला राज्यपाल के लिए रोक है.  सभी दोषियों के लिए जमानत का रास्ता साफ है. 

31 साल से काट रहा जेल में सजा
पेरारीवलन को फिलहाल जमानत पर रिहा किया हुआ है. पेरारीवलन के द्वारा जमानत याचिका डाली गई थी, उसने कहा था कि वह पिछले 31 साल से जेल में बंद है, अब उसे रिहाई मिलनी चाहिए. जिसके बाद इस मामले में 2008 में तमिलनाडु कैबिनट ने उसे रिहाई देने का फैसला किया था. तमिलनाडु के इस फैसले के बाद राज्यपाल ने इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज दिया था. जिसके बाद पेरीरावलन की रिहाई का मामला अटका हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था.

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