बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। लेकिन इस कानून को विफल करने में उत्पाद व पुलिस के कर्मी ही जुटे हैं। पूर्णिया के दालकोला चेकपोस्ट पर एक्साइज का दो दारोगा व एक सिपाही ने 1.60 लाख रू लेकर शराब कारोबारी महिला-पुरूष को छोड़ दिय़ा था। तीन सालों बाद सरकार ने तीनों को बर्खास्त कर दिया है।

1.6 लाख में तीनों ने किया था बंटवारा

पूर्णिया के दालकोला चेक पोस्ट पर महिला पुरुष को ₹160000 लेकर छोड़ने के जुर्म में एक्साइज विभाग के 2 दारोगा और एक सिपाही को सेवा से बर्खास्त किया गया गया है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह आदेश जारी किया है. यह केस 22 मई 2019 की है, जब शराब कारोबारी अनिल कुमार एक महिला और शराब के साथ दालकोला चेक पोस्ट पर रात में पकड़ा गया था। उसे 6 घंटे तक हथकड़ी लगाकर रखा गया. इसके बाद दोनों को पैसे लेकर छोड़ दिया गया. इस अवैध धंधे में चेक पोस्ट पर तैनात सिपाही अविनाश कुमार, सहायक अवर निरीक्षक शोहराब आलम और अनूप कुमार की भूमिका सामने आई. इसके बाद जांच शुरू की गई। 

तीन सालों बाद सेवा से बर्खास्त

पूर्णिया कोर्ट में आरोपी ने बयान दर्ज कराया कि चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग वाले 17 लीटर शराब के साथ हमें पकड़े थे। इसके बाद 1.60 लाख रू सिपाही अविनाश को दिया गया, तब जाकर छोड़ा. कोर्ट में इस बयान के बाद आरोपी को छोड़ने की बात की पुष्टि हो गई. सहायक अवर निरीक्षक सोहराब आलम ने पूर्णिया के एसडीपीओ के समक्ष अपने बयान में कहा कि 22 मई 2019 की रात अनिल को एक महिला के साथ पकड़ा गया था। उसके पास से शराब की बोतलें बरामद हुई थी. इस मामले में विभागीय कार्यवाही शुरू की गई. दो दरोगा व एक सिपाही से स्पष्टीकरण की मांग की गई.आरोपी अधिकारियों का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया. इसके बाद तीनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

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