राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून में 1 अप्रैल 2022 से यह प्रावधान किया गया है कि पहली बार जो शराब पीए पकड़े जाएंगे, उन्हें दो हजार रुपये जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा।
इस नए प्रावधान के लागू होने के बाद से अब तक 15 माह के दौरान पूरे राज्य में 2 लाख 68 हजार लोगों को जुर्माना लेकर छोड़ा गया है।
इनसे 53 करोड़ 60 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। इसमें यह भी प्रावधान है कि दूसरी या तीसरी बार शराब पीए पकड़े जाने पर ऐसे आरोपितों को सजा भी दी जाएगी।
इस अवधि में ऐसे आरोपितों की संख्या 4 हजार है, जिन्हें शराब पीए दूसरी या तीसरी बार पकड़ा गया है।
इसमें 498 को सजा हो चुकी है। जबकि शेष लोगों के मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
शराब पीए इन लोगों को ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों या सीमा पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है।
जो भी लोग शराब पीकर पकड़े जाते हैं, उनकी आधार संख्या को दर्ज कर लिया जाता है।
इसके बाद जो भी पकड़े जाते हैं, उनके आधार संख्या का मिलान इस डाटाबेस से कराया जाता है।
राज्य में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू की गई है।
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