भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं, लेकिन वे मतदान के दिन अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, वे 12 अनुमोदित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके अपना वोट डाल सकेंगे।
आयोग ने यह निर्णय उन मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया है जो किसी कारणवश मतदान के दिन अपना EPIC नहीं दिखा पाते। इस संबंध में अधिसूचना 7 अक्टूबर, 2025 को जारी की गई है।
12 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज इस प्रकार हैं:
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक या डाकघर का फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड)
आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोट डालने की मुख्य शर्त मतदाता सूची में नाम होना है। बिहार एवं आठ उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में लगभग सभी मतदाताओं को EPIC जारी किया जा चुका है। साथ ही सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC प्रदान करना सुनिश्चित करें।
पर्दानशीन महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था:
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि पर्दानशीन (बुर्का या पर्दा ओढ़ने वाली) महिलाओं की पहचान हेतु मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में गरिमापूर्ण पहचान की व्यवस्था की जाए, ताकि उनकी गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित हो सके।
बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों के लिए दो चरणों में मतदान 6 और 11 नवंबर को होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर 2025 को की जाएगी। बिहार की अंतिम मतदाता सूची में कुल 7.42 करोड़ मतदाता शामिल हैं।
