छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के लच्छनपुर मिडिल स्कूल में बच्चों को मिड-डे मील के तहत कुत्तों का जूठा खाना परोसे जाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इसे बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला मानते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि सभी 84 बच्चों को एक महीने के भीतर 25-25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए।
घटना की पृष्ठभूमि
यह मामला 28 जुलाई 2025 का है। पलारी ब्लॉक स्थित स्कूल में बच्चों को जो भोजन परोसा गया, उसे पहले आवारा कुत्ते खा चुके थे। बच्चों ने घटना की जानकारी अभिभावकों को दी तो मामला स्कूल समिति और फिर प्रशासन तक पहुंचा। शिकायत के बाद बच्चों को एंटी-रेबीज वैक्सीन दी गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में 78 से 83 बच्चों के अलग-अलग आंकड़े सामने आए।
कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय है। अदालत ने शिक्षा सचिव को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बच्चों के साथ इस तरह की लापरवाही अक्षम्य है और आगे यदि ऐसी घटना सामने आई तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
वैक्सीनेशन पर जोर
कोर्ट ने साफ किया कि चाहे आंकड़े कुछ भी हों, सभी 84 बच्चों का संपूर्ण वैक्सीनेशन सुनिश्चित होना चाहिए। किसी भी बच्चे को इससे वंचित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर समझौता नहीं किया जा सकता।

अभिभावकों का आक्रोश
घटना के बाद से ग्रामीणों और अभिभावकों में नाराजगी बनी हुई है। उनका कहना है कि सरकार बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देने में नाकाम रही है। लोगों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
निष्कर्ष
लच्छनपुर मिड-डे मील प्रकरण ने सरकारी तंत्र की लापरवाही को उजागर कर दिया है। हाईकोर्ट का यह आदेश पीड़ित बच्चों को राहत देने के साथ-साथ अधिकारियों के लिए चेतावनी भी है कि बच्चों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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