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दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने हाल ही में एक अनोखे और मिसाल कायम करने वाले मामले में सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक शादीशुदा महिला को एक विवाहित पुरुष और उसके परिवार का पीछा करने, धमकाने और किसी भी माध्यम से संपर्क करने से पूरी तरह रोक दिया है। यह फैसला तब आया जब उक्त पुरुष ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर महिला के उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से सुरक्षा की गुहार लगाई।

शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और आत्महत्या की धमकी

याचिकाकर्ता पुरुष ने कोर्ट को बताया कि महिला उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बना रही थी और मना करने पर आत्महत्या की धमकी दे रही थी। इतना ही नहीं, महिला कई बार उसके घर भी पहुंच गई, जिससे उसका पूरा परिवार भयभीत हो गया। इस स्थिति से तंग आकर उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

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300 मीटर की दूरी और संपर्क पर पूर्ण प्रतिबंध

मामले की गंभीरता को समझते हुए रोहिणी कोर्ट ने महिला को निम्नलिखित सख्त निर्देश दिए

वह पुरुष के घर के 300 मीटर के दायरे में नहीं आएगी।
किसी भी फोन कॉल, सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से संपर्क नहीं करेगी।
पुरुष के परिवार के किसी भी सदस्य से मिलना या संपर्क करना वर्जित रहेगा।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इन आदेशों के उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी

कानून सबके लिए समान

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला यह दर्शाता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था लैंगिक समानता को महत्व देती है और किसी भी व्यक्ति की निजता एवं सुरक्षा सर्वोपरि है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354D (पीछा करना) के अंतर्गत इस तरह के मामलों में सख्त कानूनी प्रावधान मौजूद हैं।

सामाजिक संदेश और कानूनी चेतावनी

यह फैसला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आमतौर पर पीछा करने या उत्पीड़न के मामलों में पुरुष आरोपित होते हैं। इस मामले ने यह साफ कर दिया है कि कानून किसी एक लिंग के पक्ष में नहीं, बल्कि न्याय और सुरक्षा के पक्ष में खड़ा होता है।


फिलहाल कोर्ट के इस आदेश से याचिकाकर्ता पुरुष और उसका परिवार राहत की सांस ले रहा है। साथ ही, यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक नजीर बन सकता है, जो समाज को यह संदेश देता है कि व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।
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